MP-MLA कोर्ट के विशेष जज परशुराम सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए विधायक राजबल्लभ यादव को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है.
आरजेडी से निलंबित विधायक सहित छह लोगों पर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई में 15 दिसंबर को राजबल्लभ यादव और अन्य पांचों आरोपी दोषी करार दिए गए थे. ज्ञात है कि एक नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने बर्थ डे पार्टी के बहाने 6 फरवरी 2016 को एक अनजान जगह पर ले जाकर इन लोगों ने जबरन शराब पिलाई और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. सभी आरोपियों पर जून 2016 में ही आरोप तय किए गए थे और पार्टी से निलंबित राजद विधायक तभी से जेल में बंद हैं.
पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित नालंदा दुष्कर्म मामले में सजा का एलान किया है। बताया जा रहा है कि राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सुलेखा नाम की महिला को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और अन्य 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा का एलान किया गया है। जिसके बाद समर्थकों में सन्नाटा पसर गया है।
पूरे मामले कि सुनवाई करते हुए MP-MLA कोर्ट के विशेष जज परशुराम सिंह ने 15 दिसंबर को राजबल्लभ सहित सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का एलान सुरक्षित रख लिया था. इसी मामले में जज ने दो को आजीवन कारावास एवं 4 को दस- दस साल की सजा सुनायी.
ज्ञात है कि तत्कालीन राजद विधायक राजबल्लभ यादव पर नालंदा की एक पीड़िता ने आरोप लगाया था कि फरवरी 2016 में मुझे जबरन उठाकर अपने घर ले गया. जहाँ उसके साथ चौथी मंजिल पर रेप किया गया. इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा 20 अप्रैल 2016 को पीड़िता के बयान और जाँच के आधार पर बिहारशरीफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. पन्द्रह सितंबर को सुनवाई शुरू ही हुई थी कि तब तक MP-MLA विशेष कोर्ट का गठन हो गया और केस बिहारशरीफ से पटना विशेष कोर्ट ट्रांसफर हो गया था.