किसी भी हाइवे पर अंग्रेज़ी और देसी शराब की दुकान अब दिखाई नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय के आदेश को धरातल पर उतरने में महज़ कुछ ही घंटे बचे है, उधर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से शराब व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हाँलाकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराब की दुकानों की दूरी 500 मीटर से घटाकर 220 मीटर कर दी है। सिक्किम व मेघालय को इस सीमा से मुक्त किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि हाईवे पर स्थित होटलों में भी शराब नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि यदि होटलों को अनुमति दी गई तो पूरा मकसद ही पिट जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हादसे रोकने के मकसद से कोर्ट ने आदेश दिया था। देश में हर साल 1.42 लाख लोगों की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होती है। उधर शराब कारोबारियों का कहना है कि यदि यह शराब की दुकानें हाइवे से हटकर आवासीय क्षेत्र या फिर कही सुनसान जगह पर जाती है तो इससे शराब की दुकान पर होने वाली बिक्री पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा जिससे सरकार को भी राजस्व की बड़ी हानि होगी। यदि आवासीय क्षेत्र में अगर दुकानें जाती है तो आसपास रहने वाले लोगो को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और अगर यह दुकानें किसी सुनसान जगह पर जाती है तो चोरी का खतरा बढ़ जाएगा।
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