सोनू निगम का अजान वाला बयान सही, इस्लाम में इबादत के लिए लाउडस्पीकर जरूरी नहीं : हाईकोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले आस मोहम्मद ने सोने निगम के अजान वाले ट्वीट के बाद ये याचिका दाखिल की थी।
हाई कोर्ट नें आस मोहम्मद की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस्लाम में इबादत के लिए अजान जरूरी है, लाउडस्पीकर नहीं। याचिकाकर्ता आस मोहम्मद का कहना था कि सोनू निगम के अजान वाले ट्वीट ने मुसलमानों के मौलिक अधिकारों पर हमला किया है।
सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जज एमएम बेदी ने याचिका कर्ता को फटकारते हुए कहा कि ये याचिका सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दाखिल की गई है। जज ने अपने फैसले में कहा कि सोनू निगम के ट्वीट को पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने जो “गुंडागर्दी” शब्द का इस्तेमाल किया है वो लाउडस्पीकर्स और बाजों के लिए है ना कि अजान के लिए।
जज ने आगे कहा कि ना तो सोनू निगम के ट्वीट और ना उसके बाद आई उनकी कोई भी प्रतिक्रिया ये बताती है कि उन्होंने किसी धर्म या किसी के धार्मिक हितों को कोई नुकसान पहुंचाया है।
अभी कुछ दिनों पहले ही सोनू निगम ने ट्वीट कर अपील की थी कि मामला अब शांत हो चुका है, कृपया अब इस आग में घी ना झोंकें। आपको बता दें कि सोनू निगम ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं मुसलमान नहीं हूं फिर भी अजान की आवाज से जागना पड़ता है। सोनू के इस ट्वीट के बाद काफी विवाद बढ़ गया था।