केन्द्र सरकार ने अपने नए फैसले में अब बैंक खाता खोलने तथा पचास हजार रुपये से अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। सरकार के नए फैसले के अनुसार सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर जमा करना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना ही होगा।

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