चुनाव में कैंडिडेट को ट्विटर-फेसबुक अकांउट की जानकारी भी देनी होगी
निर्वाचन नियमों में बदलाव की पहल करते हुए उम्मीदवारों के लिये नामांकन फॉर्म में कुछ अतिरिक्त सवाल जोड़े गये हैंl अब उम्मीदवारों को फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर सक्रिय अपने अन्य अकांउटों की भी जानकारी देनी होगीl
चुनाव आयोग के परामर्श से केन्द्रीय कानून मंत्रालय ने नामांकन की संशोधित नियमावली में विभिन्न प्रकार के नामांकन फॉर्म में कुछ सवालों को जोड़ते हुये उम्मीदवारों से सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया हैl इसमें उम्मीदवारों को अपने टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी ट्विटर हेंडिल, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम या कोई अन्य सोशल मीडिया अकांउट की आईडी भी देनी होगीl
मंत्रालय द्वारा नये नियमों को लागू करने की जारी अधिसूचना में जोड़े गये नये सवालों में उम्मीदवारों को राज्य या केन्द्र सरकार में लाभ के पद पर तैनाती होने या रहने की विस्तृत जानकारी देनी होगीl उम्मीदवारों को अपनी और जीवनसाथी की आय के स्रोतों का भी खुलासा करना होगाl सरकारी नौकरी में रहते कभी भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किये जाने की जानकारी देना भी अनिवार्य होगाl
नामांकन के लिये भरे जाने वाले फॉर्म में कई सवाल जोड़े गये है, इनमें आपराधिक या वित्तीय आपराधिक मामलों आदि की जानकारी देने की अनिवार्यता को शामिल किया गया हैl इनमें यह भी बताना होगा कि क्या कभी किसी अदालत में उसके खिलाफ दिवालिया होने का आरोप लगा था, यदि हां तो वह इससे कब आरोपमुक्त किया गयाl उम्मीदवारों को किसी अन्य देश के साथ अपने कूटनीतिक, राजनयिक और वित्तीय संबंधों का स्पष्ट खुलासा भी करना होगाl
मंत्रालय ने नियमों में यह बदलाव चुनाव के बाद लाभ के पद सहित अन्य आधारों पर की जाने वाली शिकायतों की लगातार बढ़ती समस्या के समाधान के तौर पर किया हैl फॉर्म में यह भी बताना होगा कि क्या उसे कभी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया थाl
इतना ही नहीं उम्मीदवार द्वारा सरकार या सरकारी उपक्रम में बतौर साझेदार, उपभोक्ता या अन्य वस्तुओं की आपूर्ति का करार करने और किसी कंपनी में प्रबंधक या सचिव पद पर तैनाती की भी जानकारी देनी होगीl हालांकि इसमें सहकारी समितियों से इतर उन कंपनियों में तैनाती की ही जानकारी उम्मीदवारों को देनी होगी जिनमें केन्द्र या राज्य सरकार की 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी होl
कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये गये नियमों को निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम 2017 नाम दिया गया हैl संशोधित नियमावली में ये सभी सवाल भाग 3ए के अंतर्गत उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 2ए, 2बी और भाग 2 के अंतर्गत फॉर्म 2सी, 2डी और 2ई में जोड़े गये हैंl