गुजरात में अब अगर कोई गाय की हत्या का दोषी पाया गया तो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी। गुजरात सरकार ने विधानसभा में गाय सरंक्षण कानून में बदलाव कर कर विधेयक पास कर दिया है जिससे कि गौवंश की हत्याओं पर लगाम लगाई जा सके। कुछ दिन पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा था कि गाय के हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई का कानून इसी सप्ताह में विधानसभा से पारित किया जाएगा, जिसे पास कर दिया गया। रूपानी ने कहा था कि गाय या गौवंश की हत्या गैरकानूनी है।
उनका कहना था कि गुजरात में पहले से ही गौवंश की हत्या का कानून मौजूद है जोकि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आये थे लेकिन अब इस कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है। गुजरात सरकार ने पहले से ही गौहत्या, गौमांस को लेकर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। यह सब गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 को 2011 में संशोधित करने के बाद किया गया था। अबतक उस कानून के तहत ऐसे किसी मामले में दोषी शख्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान था।