आधार कार्ड में दी गई नाम की स्पेलिंग आपके पैन कार्ड में लिखे हुए नाम की स्पेलिंग से मेल नहीं खाती है, तो भी आप इसे लिंक कर सकेंगेl केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि पैन कार्ड धारक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लेंl जिन लोगों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड के 1 जुलाई के बाद रिजेक्ट भी किए जा सकते हैंl यदि पैन रिजेक्ट हो गया तो पिछले वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, न ही रिफंड क्लेम कर पाएंगेl इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आधार कार्ड और पैन लिंक करने का ऑप्शन ऐक्टिव हो चुका हैl इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड जोड़ने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलकर राइट साइड में लिखे हुए लॉग इन हेयर (Log In Here) पर क्लिक करने पर आप लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगेl लॉग इन डीटेल मांग रहे इस पेज में टॉप नेविगेशन पर सर्विसेज (Services) टैब पर क्लिक करने पर आपको लिंक आधार (Link Aadhaar) का ऑप्शन दिखेगा जिसे क्लिक कर लेंl अब जो पेज आपके सामने खुला हुआ है उसमें PAN और Aadhaar नंबर के कॉलम के बाद एक और कॉलम दिखेगा- Name As Per AADHAAR यानी इस कॉलम में आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है,वह लिखेंl इसके बाद कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार Link Aadhaar पर जाकर इसे सब्मिट कर देंl केंद्र सरकार के आदेश के बाद से कुछ ही हफ्तों के भीतर पैन कार्ड में दर्ज नाम को सुधारने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दिए जा रहे थेl 1 जुलाई से पहले पहले इन नामों को सही करने का दबाव न सिर्फ आम लोगों पर बल्कि संबंधित विभाग पर भी थाl क्योंकि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया था कि “वित्त विधेयक-2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगाl” हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 139एए में यह भी कहा गया है कि उन व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नहीं देना होगा, जिन्हें आधार अधिनियम-2016 में स्थानीय निवासी नहीं माना गया हैl
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