पहले पैन कार्ड नंबर को आधार कार्ड से कनेक्ट करने की गाइडलाइन देने के बाद अब नये सरकारी फरमान के मुताबिक हर मोबाइल धारक को आधार नंबर से अपने मोबाइल को जोड़ना होगा. यदि एेसा नहीं किया तो आपका नंबर बंद हो जाएगा. एक साल के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होनी है. सरकार के नए फरमान के मुताबिक सभी मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये वेरिफिकेशन आधार बेस्ड ई-केवाईसी के जरिए होगा. सभी सर्विस प्रोवाइडरों को विज्ञापन और एसएमएस से सब्सक्राइबर्स को जानकारी देनी होगी. 6 फरवरी 2018 तक वेरिफिकेशन का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. टेलीकॉम विभाग ने इस मुद्दे पर यूआईडीएआई, ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक की है. टेलीकॉम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी को दिए निर्देश के मुताबिक ये फैसला लिया है. बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को हर हफ्ते रि-वेरिफाइड सब्सक्राइबर्स की जानकारी अपडेट करनी होगी. ई-केवाईसी के लिए अलग से एप्लिकेशन फॉर्म होगा और एप्लिकेशन फॉर्म में आधार नंबर के अलावा डिटेल्स देने होंगे. ई-केवाईसी के बाद सब्सक्राइबर डाटाबेस में अपडेट करना होगा. एक से ज्यादा मोबाइल नंबर होने पर दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा.
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